रायपुर : छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महंगाई राहत (DR) की दरों में बढ़ोतरी की है। अब सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

बढ़ी हुई दर का लाभ 1 जनवरी 2026 से पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को पत्र जारी किया है।

सितंबर से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए भी बढ़ी राहत

विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत की दर में संशोधन किया है। इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत, जबकि छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।

पेंशनरों को मिलेगा बढ़ी दर का लाभ

सरकार के इस फैसले से नगरीय निकायों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी। नई दरों के लागू होने से पात्र पेंशनरों को निर्धारित अवधि के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा।

महंगाई राहत की नई दर

  • 7वां वेतनमान: 58 प्रतिशत — 1 जनवरी 2026 से
  • 6वां वेतनमान: 257 प्रतिशत — 1 जनवरी 2026 से
  • 7वां वेतनमान: 55 प्रतिशत — 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025
  • 6वां वेतनमान: 252 प्रतिशत — 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025

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