रायपुर : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (CGHB) ने अपने हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित समारोह में अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बकायादार हितग्राहियों के लिए दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की।

सभी पात्र आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी छूट

मंडल अध्यक्ष के अनुसार यह विशेष छूट मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी। पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगे।

हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।

31 मार्च 2026 तक भी दी गई थी छूट

अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि मंडल द्वारा पूर्व में भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 थी। इस योजना को हितग्राहियों से अच्छा प्रतिसाद मिला था।

मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने और हितग्राहियों को अपनी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने में सुविधा देने के उद्देश्य से यह योजना दोबारा लागू की गई है।

वाटर चार्जेस के सरचार्ज पर भी 50% राहत

हितग्राहियों को जलप्रदाय शुल्क यानी वाटर चार्जेस के लंबित सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। मंडल ने तय किया है कि आबंटित संपत्तियों पर लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने वाले पात्र हितग्राहियों को भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इससे लंबे समय से बकाया जलप्रदाय शुल्क वाले हितग्राहियों को राहत मिलेगी और वे कम राशि में अपने बकाये का निपटारा कर सकेंगे।

शीघ्र भुगतान की अपील

मंडल अध्यक्ष ने बताया कि योजना के संबंध में संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का जल्द से जल्द एकमुश्त भुगतान करें।

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