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Madhya Pradesh High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने उम्रकैद की सजा काट रहे नाबालिग से रेप के एक आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रथम दृष्टया किसी दबाव में यह रिपोर्ट तैयार की गई प्रतीत होती है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के हेल्थ सेक्रेटरी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी हैं। अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बेंच ने भोपाल मेडिकल बोर्ड और जय प्रकाश अस्पताल की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई हैं। डिवीजनल बेंच ने रिपोर्ट को असंतोषजनक और अधूरा बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के गंभीर अपराधों में प्रमाणिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है और जांच का स्तर उच्चतम होना चाहिए। अपूर्ण प्रक्रियाओं के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है।
पीड़िता की उम्र और रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं
यह मामला देवास के रहने वाले राकेश नायक से जुड़ा है, जिसे भोपाल की विशेष अदालत ने 22 नवंबर 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसकी ओर से अधिवक्ता मंजू खत्री ने तर्क दिया कि पीड़िता की उम्र और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर कई गंभीर अनियमितताएं थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर सजा दी गई।
मेडिकल रिपोर्ट पर कई खामियों का आरोप
याचिका में कहा गया है कि पीड़िता की मेडिकल जांच तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई, लेकिन रिपोर्ट पर केवल एक डॉक्टर आर.के. सोनी की ही मुहर है। रेडियोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट की राय रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई। साथ ही, पीड़िता की उम्र का निर्धारण केवल शारीरिक बनावट और व्यवहार के आधार पर किया गया, जो वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
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