Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसले में एनआईए (NIA – National Investigation Agency) स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के बाजारपारा, मानपुर में पदस्थ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अंगद सिंह सलामे (Angad Singh Salame) ने दाखिल की थी।
शिक्षक का आरोप, एनआईए अफसर बना रहे दबाव
याचिकाकर्ता शिक्षक ने आरोप लगाया कि एनआईए अफसरों ने उनसे बार-बार बिना सूचना पूछताछ की और उनकी पत्नी के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (Mobile and Electronic Devices) को जब्त कर लिया। उन्होंने दावा किया कि उनसे एक संदिग्ध नक्सली (Suspected Naxalite) को सरेंडर कराने का दबाव बनाया गया और न मानने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।
जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद
एनआईए की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच के सामने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। जांच में जो सबूत मिले हैं, उससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि शिक्षक की नक्सल गतिविधियों (Naxal Activities) में संलिप्तता की संभावना है। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए मोबाइल व डिवाइस की जांच से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा (Chief Justice Ramesh Sinha) और जस्टिस बीडी गुरु (Justice BD Guru) की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य (Naxal-Affected State) है और यहां राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) से जुड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में जांच को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बेंच ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही हैं।
कोर्ट का स्पष्ट संदेश- राष्ट्रीय हित सर्वोपरि
अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित (National Interest) से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए जांच एजेंसी को मोबाइल और डिवाइस की जांच के लिए फ्रीहैंड (Freehand) दिया जाता है।
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