उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को 39 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने से नहीं रोका जाता तो शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाते.

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