रायपुर : परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य के अचानक निधन से भावनात्मक क्षति के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। ऐसे कठिन समय में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है।

योजना के तहत किसी BPL परिवार के मुख्य आजीविका प्रदाता सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर पात्र आश्रित परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता संकट की घड़ी में परिवार को तत्काल आर्थिक संबल प्रदान करने में मदद करती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है, जिनका नाम वर्ष 2002 की BPL सर्वे सूची में दर्ज है। मृतक व्यक्ति ही परिवार की आजीविका का मुख्य साधन रहा हो और मृत्यु के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, वर्ष 2002 का BPL प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।

कहां करें आवेदन?

ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र के लोग नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

योजना से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 155326 और टोल-फ्री नंबर 1800-233-8989 पर संपर्क किया जा सकता है।

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