हाइलाइट्स
सर्वे विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम सुनवाई
मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने दायर की थी याचिका
(ASI) से मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग
Sambhal Jama Masjid: संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे सर्वे विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या जिला अदालत में मस्जिद का सर्वेक्षण आगे बढ़ेगा या नहीं। इस फैसले पर न सिर्फ संभल बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ सोमवार 19 मई को दोपहर 2 बजे इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाएगी। यह फैसला उस याचिका पर आधारित है जिसे मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने दायर किया था।
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क्या है मामला?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अन्य सात लोगों ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने इस आधार पर जिला अदालत में याचिका दाखिल कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था। इसी आदेश को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट की पिछली कार्रवाई
हाईकोर्ट ने पहले ही 8 जनवरी 2025 को इस मामले में जिला अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद 13 मई को मामले की अंतिम सुनवाई पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जो अब आज दोपहर सुनाया जाएगा।
इस फैसले से यह तय होगा कि
जिला अदालत में सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं
मस्जिद के धार्मिक इतिहास को लेकर याचिकाकर्ताओं के दावे पर न्यायिक नजरिया क्या रहेगा।
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