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Maharashtra Police Ban on begging: पुल‍िस कम‍िश्‍नर अम‍ितेश कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताब‍िक बुधवार को धारा 144 के तहत नोटिस जारी किया जिसमें रास्ते पर भीख मांगने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है. वैसे भी राज्य में भीख मांगना अपराध है. इसके लिए 1959 में महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट बनाया गया था. इस कानून के तहत भीख मांगने वाले के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकेगी. यह आदेश आज 9 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा.

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