मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के अनुसार, भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है. अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकात है या कुछ समय तक जेल हो सकती है.
मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के अनुसार, भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है. अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकात है या कुछ समय तक जेल हो सकती है.
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