Organ Transplant: राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन (एनओटीटीओ) ने दिशानिर्देशों में आवश्यक बदलाव किए हैं जो अब 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के रोगियों को मृत दाताओं से अंग प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है.

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