आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल द्वारा दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पीड़िता को नोटिस तामील कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. पलाश चंदेल ने अपनी याचिका में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. पलाश चंदेल ने अपनी याचिका में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.
आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल द्वारा दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पीड़िता को नोटिस तामील कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. पलाश चंदेल ने अपनी याचिका में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. पलाश चंदेल ने अपनी याचिका में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.