हाइलाइट्स
एमपी में स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया
तबादलों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, 19 मई तक होंगे आवेदन
केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य, ऑफलाइन प्रयास पर ट्रांसफर निरस्त
MP Health Department Transfer 2025: मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साल 2025-26 के स्वैच्छिक तबादलों की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमित अधिकारी-कर्मचारी 14 से 19 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को 10 स्थानों की वरीयता देनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया है।
सिर्फ ऑनलाइन आवेदन मान्य
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक तबादलों के लिए सिर्फ ई-HRMIS पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in) के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2025 है। ऑफलाइन आवेदन या किसी अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क करने पर ट्रांसफर निरस्त कर दिया जाएगा।
आवेदन की प्रमुख शर्तें
एक बार में केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन में कोई भी संशोधन बाद में संभव नहीं होगा।
प्रत्येक आवेदक को 10 स्थानों की वरीयता देनी होगी।
आवेदन, दस्तावेज़ों का सत्यापन 20 मई 2025 तक अनिवार्य है।
कैसे होंगे तबादले?
तबादला प्रक्रिया वरीयता, आवश्यकता और पद की उपलब्धता के आधार पर ऑटोमेटिक होगी। सिर्फ आवेदन कर देने से ट्रांसफर की गारंटी नहीं होगी। सत्यापन के बाद ट्रांसफर ऑर्डर पोर्टल और विभागीय आदेश के माध्यम से आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी होंगे। सिर्फ आवेदन कर देने से कर्मचारी के ट्रांसफर होने की गारंटी नहीं होगी। मुख्यालय बिना कारण बताए आवेदन कैंसिल कर सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता
स्थानांतरण के लिए सबमिट किए सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए।
ऑफिस प्रभारी द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि कराना अनिवार्य है।
जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच हो चुका है, वे आवेदन नहीं कर सकते।
लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर के अधिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
आवेदन प्रक्रिया के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ऑफिस में हेल्प डेस्क होगी, इस डेस्क पर ईएलओ, ईआईसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर को तैनात किया गया गया है।
पोर्टल पर दिखाई गई रिक्तियां अस्थायी होंगी, जिन्हें विभाग बदल सकता है।
विशेष परिस्थितियों में जरूरी प्रमाणपत्र
तबादले के लिए यदि कर्मचारी की स्थिति में कोई विशेष कारण है जैसे: गंभीर बीमारी, पति-पत्नी का अलग जिलों में होना, दिव्यांगता, विधवा/विधुर या सिंगल पैरेंट की परिस्थितियों में प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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पारस्परिक ट्रांसफर और जिला स्तरीय ट्रांसफर
आपसी सहमति से पारस्परिक ट्रांसफर भी पोर्टल पर ऑनलाइन ही मान्य होंगे, लेकिन पद, संवर्ग और विषय एक जैसे होने चाहिए।
अगर कोई कर्मचारी स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर लेता है तो उसे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।
जिला स्तर के ट्रांसफर फिलहाल ऑफलाइन होंगे, पर 7 कार्यदिवस के भीतर पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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