सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को तीन महीने के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर से एक मस्जिद हटाने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ताओं, वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए तीन महीने का समय दिया था.