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केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की वर्तमान में कुल संख्या 3695 है. प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल एवं अवशेष (संशोधन) विधेयक को कानूनी मान्यता मिलने के बाद इनमें से कुछ स्मारकों का ‘राष्ट्रीय महत्व’ का दर्जा समाप्त हो सकता है. AMASR Act केवल एक स्मारक को गैर-अधिसूचित करने का प्रावधान करता है, यदि यह राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह जाता है.

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