रायपुर : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर, शुक्रवार को ड्राई डे रहेगा। राज्य शासन ने पूरे प्रदेश में इस दिन शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके तहत सभी देशी-विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।

शासन के आदेश के मुताबिक सिर्फ शराब दुकानें ही नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी 4 सितंबर को बंद रहेंगे। इसके साथ ही भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

होटल और क्लबों में भी शराब पर पूरी तरह रोक

ड्राई डे के दौरान किसी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी लागू रहेगा।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राई डे की अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब का भंडारण करने और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर शराब जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब पर नजर, जांच दल करेंगे कार्रवाई

ड्राई डे के दौरान अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और संग्रहण रोकने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी सक्रिय रहेंगे।

जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण वाले स्थानों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। अवैध शराब मिलने पर उसे जब्त कर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य शासन ने वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों को ड्राई डे के आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *