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रायपुर : मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों और गंभीर घटनाओं के बाद छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब के निर्माण, तस्करी, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बुधवार से प्रदेशव्यापी सघन जांच अभियान शुरू किया है।

आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने सभी मैदानी अधिकारियों को अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय सीमाओं और चेकपोस्टों पर 24 घंटे निगरानी और वाहनों की जांच करने को कहा गया है। खासतौर पर दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में आने वाली अवैध शराब की तस्करी रोकने पर विभाग का फोकस रहेगा।

यह फैसला 9 सितंबर को सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के बाद लिया गया। बैठक में प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जिलों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

प्रदेश के सभी जिलों में आबकारी उड़नदस्तों के अलावा विशेष जांच दल भी सक्रिय किए गए हैं। ये टीमें अवैध और जहरीली शराब के निर्माण, बिक्री और सप्लाई से जुड़े ठिकानों पर नजर रखेंगी। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल दबिश और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

मदिरा दुकानों के साथ होटल और ढाबे भी जांच के दायरे में रहेंगे। देशी और विदेशी शराब दुकानों में नॉन-ड्यूटी पेड शराब, लीकेज और मिलावटी शराब की औचक जांच की जा रही है। वहीं अवैध अहातों, होटल और ढाबों में भी दबिश देकर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

वन क्षेत्रों, नदी-नालों और दूसरे संदिग्ध इलाकों में कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ भी सर्च अभियान चलाया जाएगा। विभाग अवैध स्पिरिट के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ उसके सप्लाई नेटवर्क और शराब के स्रोत का भी पता लगाएगा। इसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग ने आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टोल-फ्री नंबर 14405, ‘मनपसंद ऐप’, समाचार पत्रों और नागरिकों के जरिए मिलने वाली अवैध शराब से जुड़ी सूचनाओं को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेशभर में चल रहे अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता प्रभारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी हर दिन दोपहर 12 बजे तक जिलों और संभागों में हुई कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को देंगे।

आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी में शिथिलता मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने लोगों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी तुरंत टोल-फ्री नंबर 14405 या ‘मनपसंद ऐप’ के जरिए दें। साथ ही शराब खरीदने के लिए केवल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मदिरा दुकानों का ही उपयोग करने की अपील की गई है।

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