छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर निजी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर जन्मदिन, पार्टी या अन्य निजी आयोजन करता है और सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करता है, तो उसके खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर निजी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर जन्मदिन, पार्टी या अन्य निजी आयोजन करता है और सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करता है, तो उसके खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे में, मुख्य सचिव ने कहा कि सड़कों का उपयोग केवल यातायात के लिए किया जा सकता है, न कि किसी निजी समारोह के लिए। ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजन कराने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ, मुख्य सचिव ने जनसंपर्क विभाग को प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को यह स्पष्ट संदेश मिले कि सड़कों पर निजी आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
इस मुद्दे पर आगे उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। इसके लिए पुलिस विभाग को एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।