Gujarat Rape: पीड़ित परिवार के अनुसार जन्म के बाद से बच्ची को दिल की बीमारी थी और उसका इलाज चल रहा था. 25 फरवरी को उसकी मौत हो गई, इसके बाद परिजनों ने परंपरा के अनुसार उसे कब्रिस्तान में दफना दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में शव के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आईपीसी की धारा 377 के तहत दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की जाएगी.