नैनीताल पुलिस के एसओ रोहिताश सिंह सागर ने न्यूज़ 18 लोकल को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना-बजाना प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने पर बहेड़ी निवासी बैंड स्वामी रईस अहमद का पांच हजार रुपये और बारात के मुखिया धोबीघाट तल्लीताल निवासी रोहित चौधरी का 10 हजार रुपये का चालान काटा गया है