4078145881738806504
14271021545470334915

नैनीताल पुलिस के एसओ रोहिताश सिंह सागर ने न्यूज़ 18 लोकल को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना-बजाना प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने पर बहेड़ी निवासी बैंड स्वामी रईस अहमद का पांच हजार रुपये और बारात के मुखिया धोबीघाट तल्लीताल निवासी रोहित चौधरी का 10 हजार रुपये का चालान काटा गया है

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *