Section144 Imposed: पुलिस ने गैरकानूनी सभा को रोकने के लिए 17 फरवरी से 17 अप्रैल 2023 तक धारा 144 लागू कर दी है. इस आदेश में किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता सहित सभी वाजिब कानूनों के जरिये आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी.

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