रायपुर, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है। प्राधिकरण के अनुसार, मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के दौरान पाया गया कि सालासार विहार परियोजना में भूमि का भूखंडों में विभाजन कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनकी बिक्री की गई। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना गया है। इस पर प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।

रेरा पंजीयन के बिना बिक्री करना नियमों के विरुद्ध

रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य है। लागू प्रावधानों के अनुसार, आवश्यक पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन या विक्रय नहीं किया जा सकता। इन नियमों का उद्देश्य खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास संबंधी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण उपलब्ध कराना है, ताकि संपत्ति खरीदने से पहले वे उचित निर्णय ले सकें।

नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों पर होगी कार्रवाई

CG-RERA की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के विकास और बिक्री में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। बिना पंजीयन परियोजनाओं का संचालन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ संपत्ति खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

संपत्ति खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की करें जांच

प्राधिकरण ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय या भूखंड परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन करना चाहिए, ताकि भविष्य में संभावित विवादों और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। CG-RERA ने बताया कि नागरिक परियोजनाओं के पंजीयन और संबंधित जानकारी के सत्यापन के लिए प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं। प्राधिकरण ने दोहराया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी और विश्वसनीय लेन-देन को बढ़ावा देने तथा भूखंड एवं आवास खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *