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ब्रेकिंग न्यूज़
Chhattisgarh Education Department

समग्र शिक्षा के अंतर्गत संविदा व मानदेय पर कार्यरत 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और 85 विशेष शिक्षकों के दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए आगामी 22 एवं 23 जून 2026 को नवा रायपुर के अटल नगर स्थित इंद्रावती भवन के तृतीय तल (मीटिंग हॉल) में प्रातः 10 बजे से एक विशेष दस्तावेज़ सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही शुरू की है।

संभागवार तय किया गया कार्यक्रम

दस्तावेजों के परीक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संभागवार तिथियां निर्धारित की गई हैं। 22 जून 2026 को बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग के अंतर्गत कार्यरत बीआरपी और विशेष शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। 23 जून 2026 को बस्तर एवं सरगुजा संभाग के बीआरपी और विशेष शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन प्रातः 10 बजे से इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर स्थित मीटिंग हॉल (तृतीय तल) में किया जाएगा।

स्क्रीनिंग समिति लेगी नियुक्ति पर अंतिम निर्णय

लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक श्री अशोक नारायण बंजारा ने बताया कि इस सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद केवल पात्र अभ्यर्थियों का पूरा विवरण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद यह समिति गहन परीक्षण कर उनकी नियुक्ति के संबंध में अंतिम और आवश्यक निर्णय लेगी।

अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइंस और अनिवार्य शर्तें

विभाग ने शिविर में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सभी संबंधित बीआरपी और विशेष शिक्षकों को समग्र शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज़ सत्यापन प्रपत्र में सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी होंगी। प्रपत्र के साथ आवश्यक मूल अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है। सत्यापन के समय समिति के समक्ष सभी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया केवल समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत संविदा/मानदेय कर्मचारियों के लिए ही है। इनके अलावा किसी भी अन्य बाहरी अभ्यर्थी को इस शिविर या प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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