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Rationalization Breaking: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। शासन के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जिला स्तर पर अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी कर उनसे दावा-आपत्ति आमंत्रित की जा रही है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के नावागढ़ विकासखंड से प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में कार्यरत अतिशेष शिक्षकों को दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है।
Rationalization Breaking
14 मई है अंतिम तिथि
खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) नावागढ़ द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि युक्तियुक्तकरण 2025 के तहत जारी सूची में जिन शिक्षकों को अतिशेष घोषित किया गया है, वे यदि सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति महसूस करते हैं, तो 14 मई 2025 तक अपना दावा या आपत्ति संकुल समन्वयकों के माध्यम से बीईओ कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा-आपत्ति के साथ संबंधित प्रमाणपत्र एवं दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।
समय सीमा के बाद नहीं होगा आवेदन स्वीकार
बीईओ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी शिक्षक की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए संबंधित शिक्षक समय रहते प्रक्रिया पूर्ण करें। यह प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा संचालित युक्तियुक्तकरण योजना के तहत स्कूलों में संसाधनों के संतुलन और शिक्षकों की उचित पदस्थापना सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
शासन द्वारा भेजे गए निर्देशों (Rationalization Breaking) के आधार पर विषयवार सूची तैयार की गई है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया से राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को संतुलित किया जाएगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।
 
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