4078145881738806504
14271021545470334915

परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना अनुसार सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 4 महीने का समय दिया है। इसके लिए दोपहिया व चौपहिया वाहनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क वाहन मालिकांे को देना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह नम्बर प्लेट बहुत सुरक्षित है। सड़क हादसों को देखते हुए वाहनों की रफ्तार और ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए यह कवायद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट को अनविार्य किया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन वाहन मालिकों को लगाना है, जो 1 अप्रैल 2019 के पूर्व की गाड़ियों को चला रहे है। नया नम्बर प्लेट लगवाने के लिए दोपहिया वाहनों को कुल 365 रूपये, तीन पहिया वाहनों को 427 रूपये, एमएलवी वाहनों को 656 रूपये एवं हेव्ही कमर्शियल वाहनों को 705 रूपये शुल्क देना होगा।

 

हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट – हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वाहन के सामने और पीछे में लगाई जाती है। इसके प्लेट के बाएं कोने में एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलेग्राम होता है। इसके नीचले भाग बाएं कोने में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंक का स्थानीय पहचान संख्या दिया जाता है। इसके अलावा पंजीयन संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट स्टैप फिल्म लगाई जाती है। उसके साथ ही नीले रंग में आईएनडी लिखा होता है।

 

नम्बर प्लेट के लिए कर सकते है ऑनलाइन अप्लाई – सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल जारी किया गया है। उस साइट में जाकर अपनी सभी आवश्यक विवरण जैसे वाहन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क सूत्र और फ्यूल ऑप्शन आदि भरेंगे। इसमें निजी और कामर्शियल ऑप्शन दिया होगा। उसे भरने के बाद मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। भुगतान करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें। तुरंत एक रसीद मिलेगी। जैसे ही वाहन का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार हो जाएगी, मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अधीकृत डीलर के पास जाकर उसे लगवा सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *