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ट्रांसफर पोस्टिंग आर्डर की नाफरमानी अब भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने सभी सचिवों को इस संबंध में कड़ा पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि ट्रांसफर को लेकर देखा जा रहा है कि नये स्थान पर उपस्थिति देने के बजाय कर्मचारी व अधिकारी कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट से उन्हें स्थगन मिल जाता है। कोर्ट के फैसले और ट्रांसफर की अवधि में कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं। और उस अवधि के लिए वेतन और भत्ते की मांग करते हैं। जीएडी ने कर्मचारियों व अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जतायी है।

जीएडी ने कहा कि ट्रांसफर के बाद ज्वाइन के लिए एक सप्ताह से ज्यादा का समय लेना उचित नहीं है। नये निर्देश के मुताबिक तबादला किये गये कर्मचारी व अधिकारी का अवकाश अब नये पदस्थापना स्थल से ही स्वीकृत किया जायेगा।

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