Rape Criminal Law: पिछले कुछ समय में शादी का झूठा वादा करके लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कई मामले सामने आए हैं। भारतीय कानून के तहत यह एक गंभीर अपराध है, और दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) इस बारे में क्या कहती है और ऐसे मामलों में कितनी सजा हो सकती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत सजा
यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी से मुकर जाता है, तो यह अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अनुसार, यदि अपराध साबित हो जाता है, तो दोषी को 10 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
अन्य परिस्थितियों में भी सजा
धारा 69 केवल शादी के झूठे वादे तक सीमित नहीं है। इसके तहत निम्नलिखित मामलों में भी सजा का प्रावधान है।
नौकरी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना
प्रमोशन का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाना।
अपनी पहचान छुपाकर शारीरिक संबंध बनाना।
ऐसे सभी मामलों को भी उसी श्रेणी में रखा गया है, और दोषी को शादी के झूठे वादे के समान ही सजा हो सकती है, यानी 10 साल तक की कैद और जुर्माना।
जरूरी बात
सजा तभी दी जा सकती है, जब कोर्ट में अपराध सिद्ध हो। इसलिए, इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन और सबूतों का होना आवश्यक है।
ये ही पढ़ें : LIC Term Plan 2025 : LIC का न्यू टेक-टर्म प्लान, निवेश से पहले जानें ये 5 महत्वपूर्ण बातें
The post Rape Criminal Law: शादी का झूठा वादा कर ‘Sex’ करने पर क्या है सजा का प्रावधान, जानें कानून appeared first on Bansal news.