मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी बड़ी सौगात दी है।
नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत दर में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देशानुसार प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों को यह बढ़ी हुई राहत दी गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने आदेश जारी किए हैं।
प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों को अब राज्य शासन के पेंशनरों के समान महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान के तहत पेंशन पर 239 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। यह आदेश मूल पेंशन और परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा।
पेंशनरों के लिए यह बढ़ी हुई महंगाई राहत दर 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी मानी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पेंशनर अपने स्थानीय निकायों के कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।
अक्टूबर 2024 से नई महंगाई राहत दरें लागू होने की वजह से नवंबर से पेंशनर्स के खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि आएगी। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7,750 रुपए और अधिकतम 1,10,000 रुपए तक है।
नगरीय निकाय के पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई राहत में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, जिसे सरकार ने दिवाली के मौके पर पूरा कर दिया है।