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MPPSC Assistant Director Recruitment Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के जस्टिस एमएस भट्टी (Justice MS Bhatti) की एकलपीठ ने 17 दिन पहले यानी 4 जून, 2025 को मप्र लोक सेवा आयोग (MP Public Service Commission) द्वारा जारी कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग में सहायक संचालक भर्ती (Village Industries Department Assistant Director Recruitment in Cottage ) को कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। एकलपीठ (single bench) ने एमपीपीएससी और ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) में वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर (Senior Advocates Rameshwar Singh Thakur) और हितेंद्र गोल्हानी (Hitendra Golhani) ने जबलपुर के याचिकाकर्ता रवि मौर्य ( Jabalpur Petitioner Ravi Maurya) का पक्ष रखा। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह और हितेंद्र गोल्हानी ने दलील दी कि एमपीपीएससी ने ग्रामोद्योग विभाग के सहायक संचालक पद के लिए बीई और बीटेक डिग्रीधारियों को पात्र मान कर उन्हें चयन सूची में भी शामिल कर लिया है। जबकि नियम अनुसार बीई और बीटेक डिग्रीधारी इस पद के लिए पात्र नहीं है।
आयोग के विज्ञापन में ये पात्र उम्मीदवार
अधिवक्ता रामेश्वर सिंह और हितेंद्र गोल्हानी ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि अगस्त 2023 को एमपीपीएससी की ओर से ग्रामोद्योग विभाग में सहायक संचालक की भर्ती का एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें आयोग ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि के साथ सहकारिता से संबंधित दो वर्ष का अनुभव मांगा था।
बीई, बीटेक के लिए अलग पद मौजूद
अधिवक्ता रामेश्वर सिंह और हितेंद्र गोल्हानी ने दलील दी कि इन डिग्रीधारियों के लिए रूरल इंडस्ट्रीज सहायक संचालक का तकनीकी पद मौजूद है। जिसके लिए आयोग की ओर से अलग से विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें सिर्फ बीई और बीटेक डिग्रीधारकों से ही आवेदन बुलवाए थें।
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