हाइलाइट्स
व्यापमं घोटाले के आरोपी डॉ. सुधीर शर्मा को बड़ी राहत
हाईकोर्ट ने डॉ. शर्मा के खिलाफ चारों FIR की खारिज
हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों को पर्याप्त नहीं माना
MP Vyapam scam: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापमं घोटाले के एक प्रमुख आरोपी डॉ. सुधीर शर्मा के खिलाफ चारों एफआईआर को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, और आरोप केवल गवाहों के बयानों पर आधारित थे। यह फैसला डॉ. शर्मा के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के रूप में सामने आया है।
व्यापमं केस में डॉ. सुधीर शर्मा को राहत
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के एक मुख्य आरोपी व क्रिस्प के पूर्व चेयरमैन डॉ. सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज किए गए 4 प्रकरण सबूतों के अभाव में खारिज कर दिए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला कुछ गवाहों के बयानों पर आधारित है।
कोर्ट ने गवाहों के बयानों को पर्याप्त नहीं माना
सीबीआई द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट व एक्सल शीट में कहीं भी यह नहीं पाया गया कि उनके द्वारा कोई भी आर्थिक लाभ लिया गया हो। इसके अलावा यह भी साबित नहीं हुआ कि डॉ शर्मा द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी आर्थिक संव्यवहार नहीं किया गया है।
राजनीतिक दुर्भावना के चलते शामिल किया नाम
आरोपी डॉ. सुधीर शर्मा की ओर से अधिवक्ता कपिल शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर एसटीएफ ने आरोपी बनाया था और बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। डॉ. शर्मा को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2012, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 परीक्षा 2011 और वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी। उसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता कपिल शर्मा ने दलील दी कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते डॉ. शर्मा का नाम घोटाले में शामिल किया गया।
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व्यापमं घोटाले में ऐसे विवादों में आए डॉ. शर्मा
गौरतलब है कि साल 2012 में व्यापमं घोटाले में नाम जुड़ने के बाद डॉ. शर्मा विवादों में आए। उन पर आरोप है कि उनकी सिफारिश पर पंकज त्रिवेदी को परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया था, जिससे परीक्षा में भारी गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार हुआ। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। एसआईटी ने डॉ. शर्मा को जांच में दोषी पाया था।
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