MP Metropolitan Region Act: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के दो प्रमुख शहर भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। अब मंगलवार (20 मई) को इंदौर के राजवाड़ा में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मप्र मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025’ का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब एमपी देश का 13वां मेट्रोपॉलिटन एक्ट लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा रहा है। इसके तहत 5-5 जिलों के एरिया को मिलाकर दोनों शहरों को महानगर बनाया जाएगा।
कैबिनेट में रखा जाएगा मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्ट
बता दें कि प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। मोहन यादव सरकार ने प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटिन एरिया गठन को लेकर ‘मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025’ तैयार कर लिया गया है। यह एक्ट कल मंगलवार को इंदौर में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।
MPC और MRDA का होगा गठन
एमपी में इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दो मेट्रोपॉलिटन एरिया विकसित किए जाएंगे। इस एक्ट पास होते ही भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस अधिनियम के तहत दोनों शहरों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC) और मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MRDA) का गठन किया जाएगा।
एजेंसियां की करेगी विकास योजनाओं की निगरानी
ये संस्थाएं विकास योजनाओं को लागू करने, समन्वय स्थापित करने और निगरानी करने का कार्य करेंगी। अथॉरिटी लैंड बैंक बनाकर टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन हो चुका है। मेट्रो अथॉरिटी के तहत नगर निगम, पालिकाएं, विकास प्राधिकरण का समन्वय होगा। मेट्रो रीजन सीमा के बाहर की योजनाएं एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत लागू होंगी।
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