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MP College Admission 2025-26: शैक्षणिक सत्र 2025-26 से उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों को यूजी (UG) और पीजी (PG) कोर्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग से पहले संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पहले एडमिशन, अब पात्रता पहले
अब तक यह प्रक्रिया प्रवेश के बाद पूरी होती थी, लेकिन नए नियमों के तहत पात्रता प्रमाण पत्र के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकेगा। इस कदम को प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अपात्र छात्रों को रोकने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
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बीयू में बढ़ी छात्रों की परेशानी
भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) में इस बदलाव से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे वे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। बीयू अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उच्च शिक्षा विभाग से निर्देश समय पर नहीं मिले हैं। हालांकि अब सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव कर लिए गए हैं और जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी दी जाएगी।
पुराने विवादों से मिली सीख
बीयू में पूर्व में बीपीएड कोर्स में पात्रता को लेकर विवाद सामने आ चुका है। कई छात्रों ने पहले एडमिशन लिया, बाद में जांच में अपात्र पाए गए। परीक्षा रोकी गई, मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के निर्देश पर परीक्षा कराई गई, लेकिन परिणाम रोके गए। अब इस तरह के विवादों से बचने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र पहले ही अनिवार्य किया गया है।
इन छात्रों को नहीं लगेगी पात्रता की जरूरत

मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो MP बोर्ड, CBSE, ICSE या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हैं, उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ITI, या 11वीं पास कर सीधे स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

सभी विश्वविद्यालयों से बनवा सकेंगे प्रमाण पत्र
छात्र यह प्रमाण पत्र चीयू (CU) समेत प्रदेश के किसी भी परंपरागत विश्वविद्यालय से बनवा सकते हैं। इससे न केवल अपात्रता पर रोक लगेगी, बल्कि प्रवेश प्रक्रिया में भी स्पष्टता आएगी।
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