हाइलाइट्स
मध्यप्रदेश में होगी सिविल जज भर्ती
हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगा रोक हटाई
3 महीने के अंदर पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया
MP Civil Judge Bharti: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती प्रक्रिया पर पहले लगाई गई रोक को हटा दिया है। HC ने भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने ये कहा
हाईकोर्ट ने कहा है कि भर्ती से जुड़ा अंतिम फैसला अभी बाकी है, इसलिए सभी नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी, यानी अगर बाद में कोई बदलाव होता है तो उस पर असर पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने फैसले में किया बदलाव
24 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2025 को देशभर की अदालतों में खाली पदों को जल्द भरने के आदेश दिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अपने पुराने फैसले में बदलाव किया है।
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