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Action Against Tahsildar In MP: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की युगलपीठ ने लोकायुक्त को भोपाल के गोविंदपुरा संभाग के तहसीलदार दिलीप कुमार चौरसिया की संपत्ति की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही भोपाल कलेक्टर को भी तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश देकर 3 महीने में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा- तहसीलदार ने ली रिश्वत
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि एडीएम व कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई को टालना यह दर्शाता है कि तहसीलदार अतिक्रमणकारियों से मिले हुए हैं। उन्होंने रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार किया है। लिहाजा, लोकायुक्त तहसीलदार की संपत्ति की जांच करे। इसके जरिए यह पता लगाए कि तहसीदार के पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं।
30 दिन में कार्रवाई के निर्देश
हाई कोर्ट ने इस मामले को महज गोविंदपुरा तहसीलदार तक सीमित न रखते हुए व्यापक करते हुए संपूर्ण प्रदेश के तहसीलदारों के कामकाज में कसावट की आवश्यकता रेखांकित कर दी। इसके अंतर्गत एडीएम के आदेश के बाद हर हाल में 30 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था दे दी।
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The post MP में तहसीलदारों के खिलाफ HC का कड़ा आदेश: भोपाल के Tahsildar की संपत्ति के जांच के निर्देश, सभी तहसीलदारों को ये फरमान appeared first on Thepublic News.