नए म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी (KYC) प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है। डाक विभाग ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है, जिसके तहत देशभर के 1.64 लाख से अधिक डाकघरों में केवाईसी सत्यापन और दस्तावेज संग्रह की सुविधा शुरू की गई है। इस पहल के तहत अब निवेशकों को अलग-अलग एजेंसियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर ही केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। डाक विभाग के कर्मचारी न सिर्फ केवाईसी फॉर्म भरने में सहायता करेंगे, बल्कि वे स्व-सत्यापित दस्तावेजों की जांच करके उन्हें संबंधित एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को सुरक्षित रूप से भेजने का कार्य भी करेंगे। यह सुविधा खासकर उन निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी जो पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और प्रक्रिया को लेकर उलझन में रहते हैं।
केवाईसी की प्रक्रिया में निवेशक को पोस्ट ऑफिस जाकर फॉर्म भरना होता है जिसमें नाम, पता, PAN, आधार और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां देनी होती हैं। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके बायोमेट्रिक या OTP वेरिफिकेशन किया जाता है। सफलतापूर्वक फॉर्म जमा करने के बाद एक रसीद प्रदान की जाती है और आमतौर पर 2 से 5 कार्यदिवसों के भीतर KYC अपडेट हो जाता है। “अपने ग्राहक को जानें” यानी KYC एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निवेशकों की पहचान और पते का सत्यापन किया जाता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। निवेशक अपने केवाईसी स्टेटस की जांच भी आसानी से कर सकते हैं—इसके लिए उन्हें किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी या रजिस्ट्रार वेबसाइट जैसे CAMS या KFintech पर जाकर अपने PAN नंबर के माध्यम से स्टेटस देखना होता है। स्क्रीन पर उनके केवाईसी की स्थिति Validated, Registered, On Hold या Rejected के रूप में दिखाई देती है। इस नई व्यवस्था से यह साफ है कि सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए तकनीक और व्यवस्था दोनों स्तरों पर लगातार सुधार कर रही है।