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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपहरण और हत्या के एक मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए अपने फैसले में कहा था, ‘इकलौते बेटे की हत्या करने से उसके माता-पिता को गहरा सदमा लगा है. 7 वर्षीय बच्चा इनका इकलौता बेटा था, जो उनके वंश को आगे बढ़ाता और बुढ़ापे में सहारा होता. उसकी हत्या करना गंभीर और क्रूर अपराध है, जिससे माता-पिता को गंभीर आघात पहुंचा है.’

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