सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश के 4 न्यायिक अफसरों की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा वे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता करने के लिए अपनी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आंध्र प्रदेश के 4 न्यायिक अफसरों की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा वे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता करने के लिए अपनी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं.
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