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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने व्यवस्था दी है कि उसके अनिवार्य फैसलों को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. ऐसी ही एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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