प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी के मामले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. CJI चंद्रचूड़ ने इसके साथ खेड़ा को एक बड़ी नसीहत भी दे दी.