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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इस बार जिले में जमीन की नई सरकारी गाइडलाईन दर लागू होने में देरी हो सकती है क्योंकि इसके लिए पूर्व से तैयारी नहीं की गई है। मार्च के अंत में सभी जिला मुयालयों से प्रस्ताव मांगा गया है। विदित हो कि हर वर्ष मार्च के अंत तक जहां पुरानी सरकारी गाइड-लाईन दर पर जमीनों का रजिस्ट्री होता था और 1 अप्रैल से संशोधित दर लागू हो जाता था।

इस बार 1 अप्रैल से संशोधित दर लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि 31 मार्च तक शासन ने सभी जिले के पंजीयन विभाग से जमीनों के बिक्री व अन्य जानकारी मांगा है वहीं 15 अप्रैल तक क्षेत्रवार संशोधन के प्रस्ताव की जानकारी मांगी है। ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक जानकारी एकत्रित होने के बाद प्रस्तावों पर विचार-मंथन होगा इसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
कुलमिलाकर देखा जाए तो संशोधित दर के लिए अप्रैल के अंत तक आदेश आने की बात कही जा रही है और मई से नई दर लागू होने की बात कही जा रही है। इस बार जिला पंजीयन विभाग संशोधित दर को लेकर दो माह पीछे चल रही है। शासन के आदेश के बाद जिला स्तर पर दर में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं इसमें इस बात को जरूर देखा जा रहा है कि पूर्व वर्षो में किस क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री सबसे अधिक हुई है। किस क्षेत्र में मांग अधिक है।

सर्वर बना परेशानी

मार्च के अंत में एक ओर जहां रजिस्ट्री के लिए स्लॉट की संया में काफी इजाफा हुआ तो वहीं दूसरी ओर सर्वर में तकनीकी दिक्कत के कारण अधिकारी व लोग दोनो ही परेशान रहे। 15 मिनट में होने वाली रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए 1 घंटे का समय लग रहा है।

कोविड के बाद जिले में जमीन के सरकारी गाइड-लाईन दर में संशोधन नहीं हुआ था । लंबे समय के बाद दर में संशोधन के लिए प्रस्ताव मांगा गया है जिसके आधार पर शासन निर्णय लेकर नई दर लागू करेगी।

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