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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून तक समर वेकेशन घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन स्पेशल जज की व्यवस्था की गई है। अलग-अलग दिनों में केस की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना के मुताबिक, हाईकोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन शुरू होगा। लेकिन 10 मई को शनिवार अवकाश रहेगा। लिहाजा, 9 मई को लास्ट वर्किंग डेट रहेगा। हालांकि, समर वेकेशन के दौरान रजिस्ट्री विभाग खुले रहेंगे और नई याचिकाएं दायर की जा सकेंगी।

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान केस की सुनवाई के अलावा दूसरे कामकाज जारी रहेंगे। जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके तहत सभी सिविल, आपराधिक और रिट मामले दायर किए जाएंगे।

सभी नई रिट, सिविल, आपराधिक मामलों के साथ ग्रीष्मावकाश के दौरान तुरंत सुनवाई के लिए आवेदन पेश किए जाएंगे। नए और लंबित जमानत आवेदनों में तुरंत सुनवाई के लिए आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है और उन्हें ग्रीष्मावकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा।

जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए, अर्जेंट हियरिंग के आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा। अवकाशकालीन जज के सामने न पहुंचे मामलों को अगले अवकाशकालीन जज के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।

समर वेकेशन के दौरान हाईकोर्ट में वेकेशन जज की व्यवस्था की गई है, जो हर मंगलवार और गुरुवार को केस की सुनवाई करेंगे। इसके तहत 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई के साथ ही तीन और पांच जून को अवकाशकालीन बेंच में मामलों की सुनवाई होगी।

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