इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है. गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी.