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Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने के मामले में लगी याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है. पत्नी द्वारा पति पर सहकर्मी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाने, बार-बार पति के ऑफिस पहुंचकर दुर्व्यवहार, हंगामा और बेज्जती करने का मामला सामने आया था. इस वजह से पति ने फैमिली कोर्ट में अर्जी लगा पत्नि से तलाक ले लिया था. लेकिन तलाक के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट ने पत्नि के व्यवहार को क्रूरता माना और पत्नी की याचिका खारिज कर दी. 

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने के मामले में लगी याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है. पत्नी द्वारा पति पर सहकर्मी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाने, बार-बार पति के ऑफिस पहुंचकर दुर्व्यवहार, हंगामा और बेज्जती करने का मामला सामने आया था. इस वजह से पति ने फैमिली कोर्ट में अर्जी लगा पत्नि से तलाक ले लिया था. लेकिन तलाक के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट ने पत्नि के व्यवहार को क्रूरता माना और पत्नी की याचिका खारिज कर दी.

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